कुल्लू | करंट न्यूज़ : 1उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग चन्द्र शर्मा ने साफ कर दिया है कि पार्वती घाटी में किसी भी तरह की अवैध पार्टी या रेव पार्टी के आयोजन की प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। सोशल मीडिया पर 4 से 6 सितंबर तक रेव पार्टी के विज्ञापनों को लेकर फैल रही खबरों को उन्होंने भ्रामक और निराधार बताया है।
*BNSS की धारा 163 के तहत पहले से लगा है प्रतिबंध*
DC ने बताया कि *30 अप्रैल 2026* को ही BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार *कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण और बरशैणी* क्षेत्रों में इस तरह की पार्टियों के आयोजन और उनके प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह आदेश अभी भी प्रभावी है।
*इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ FIR दर्ज*
प्रशासन ने कहा कि उक्त आदेश की अवहेलना कर सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले एक *इंस्टाग्राम यूजर* के खिलाफ पुलिस थाना मणिकर्ण में BNS 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की *निष्पक्ष जांच* की जा रही है।
*Zero Tolerance की नीति, सख्त कार्रवाई तय*
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन *नशे और अवैध गतिविधियों* के खिलाफ *Zero Tolerance* की नीति पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक प्रचार से कानून-व्यवस्था बिगड़ने और शांति भंग होने का खतरा रहता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि पार्वती घाटी में किसी भी अवैध या प्रतिबंधित आयोजन का प्रचार करने या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूरें पार्वती घाटी क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।