कुल्लू, करंट न्यूज : उपायुक्त आबकारी मनोज डोगरा ने बताया कि जिला कुल्लू आबकारी टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत भुंतर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो से कुल 22 पेटी अवैध शराब व बीयर बरामद की गई।
बताया कि वाहन से 1 पेटी रॉयल स्टैग, 1 पेटी एपिसोड व्हिस्की, 4 पेटी वी.आर.वी. संतरा, 1 पेटी सॉन्फ़ी तथा 15 पेटी टुबर्ग बीयर बरामद की।
मनोज डोगरा ने बताया कि वाहन चालक से शराब के वैध आबकारी पास एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया। परंतु वह दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा। जिस पर बरामद अवैध शराब को मौके पर ही ज़ब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 39 के अंतर्गत संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है।
बताया कि निरीक्षण दल में फूल चंद राणा राज्य आबकारी अधिकारी, पंकज राणा सहायक राज्य आबकारी अधिकारी (बंजार वृत), राकेश कुमार सहायक राज्य आबकारी अधिकारी (कुल्लू वृत), आरक्षी खिमा राम, आरक्षी अशोक कुमार तथा चूड़ामणि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल रहे।