Spread the love

रामपुर/शिमला, करंट न्यूज़ : भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में किन्नौर विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2020 के मामले में अदालत ने तत्कालीन पुलिस चौकी कटगांव के प्रभारी हेड कांस्टेबल रवि चोपड़ा को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 24 अप्रैल 2020 को भावानगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 384 सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत केस दर्ज हुआ था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना की शुरुआत 16 अप्रैल 2020 की रात से हुई थी, जब कुछ युवक काफनू स्थित शराब की दुकान पर पहुंचे थे।

दुकान बंद होने के कारण उन्होंने शटर पर लात मारी, जिससे दुकान के शटर और बल्ब को नुकसान पहुंचा। अगले दिन पुलिस ने युवकों को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी कटगांव बुलाया।

मामले में शराब दुकान के नुकसान को लेकर समझौता कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभियोजन का आरोप था कि इसी दौरान पुलिस चौकी प्रभारी रवि चोपड़ा ने युवकों को डराया-धमकाया, उनके साथ मारपीट की और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की धमकी देकर उनसे 60 हजार रुपये की मांग की।

लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर हेड कांस्टेबल को दोषी पाया और सजा का ऐलान किया।

Leave a Reply

You missed

error: Content is protected !!