कुल्लू, करंट न्यूज़ : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक मनाली और अटल टनल प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत विशेष यातायात प्रबंध लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
*6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक अटल टनल में हैवी व्हीकल बैन*
जारी आदेश के अनुसार 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर इन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
*7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक सभी वाहन प्रतिबंधित*
7 अक्टूबर को राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लागू होगी।

*रामबाग से हडिम्बा और ओल्ड मनाली रूट पर भी 3 दिन हैवी वाहन नहीं चलेंगे*
6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हडिम्बा मंदिर और ओल्ड मनाली की ओर सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। राष्ट्रपति के काफिले की मूवमेंट के दौरान जरूरत पड़ने पर अन्य वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोका या डायवर्ट किया जा सकता है।
*इन्हें रहेगी छूट, प्रशासन ने मांगा सहयोग*
यातायात प्रतिबंधों से आपातकालीन सेवाएं, एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस, सुरक्षा वाहन और वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात वाहनों को छूट रहेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों को भी सुरक्षा के अधीन अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।