Spread the love

मंडी, करंट न्यूज़ : विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए कुल्लू के आरोपी मोहर सिंह को बरी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक 15 दिसम्बर 2017 को सुबह साढ़े सात बजे सदर थाना मंडी की पुलिस टीम ने मंडी-कुल्लू सड़क मार्ग पर बिंद्राबणी के पास नाकाबंदी की हुई थी।

इस दौरान पुलिस टीम ने मनाली से जालंधर जा रही पंजाब रोडवेज की बस को चेकिंग के लिए रोका। बस की चेकिंग के दौरान बस की सीट नंबर 21 के ऊपर समान रखने के रैक पर एक लावारिस बैग मिला।

पूछताछ के दौरान बस के कंडक्टर ने बताया कि यह बैग सीट नंबर 21 पर बैठे व्यक्ति का है, जो भुंतर से बस में बैठा था। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बैग पर अपना दावा किया। पुलिस द्वारा बैग की तलाशी लेने पर उस में से 1.349 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले के मुख्य स्वतंत्र गवाह बस चालक और एक अन्य यात्री शामिल थे, जो अदालत में अपने बयान से मुकर गए।

जबकि इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बस कंडक्टर था। लेकिन उसकी मौत पहले ही हो गई। जिससे पुलिस के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो सकी और केस कमजोर पड़ गया।

ऐसे में अदालत ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि बैग आरोपी के कब्जे में था। जिसके चलते आरोपी को अदालत द्वारा बरी कर दिया।

Leave a Reply

You missed

error: Content is protected !!