शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को सेवा विस्तार देने के फैसले पर सरकार व प्रदीप शर्मा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा के सेवा विस्तार को रद्द करने के साथ ही विभाग को नई डीपीसी तैयार करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग में पदोन्नति से वंचित किए गए विशाल शर्मा ने हाईकोर्ट में निदेशक के सेवा विस्तार को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रार्थी को पदोन्नति के लिए विचार करने से अवैध रूप से वंचित किया गया था। इसलिए उसके मामले पर अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ डीपीसी में विचार किया जाना आवश्यक है।

जानकारी के मुताबिक बीते दिनों प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को सेवानिवृत्ति के दूसरे ही दिन 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया था। हालांकि विभाग के लोगों ने इसको लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सेवा विस्तार दिया गया।