मंडी, करंट न्यूज़ : हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव की अध्यक्षता में जल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें संगठन की ओर से एक मांग पत्र सौंप कर प्रदेश सरकार से इनका समाधान करवाने की गुहार लगाई।
बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल के साथ ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा कर ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन को मुख्यमंत्री के समक्ष ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की मांगों को प्रमुखता से रख कर इन्हें पूरा करने की पैरवी करने का भरोसा दिलाया।

ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन ने सौंपा यह मांग पत्र
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन द्वारा जल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा को सौंपे मांग पत्र के माध्यम से ड्राफ्ट्समैन कैडर के सामान्य नियम बनाने तथा कृषि विभाग व बिजली बोर्ड की तर्ज पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति सभी विभागों में 3 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने पर सुनिश्चित करने की मांग की है। जिसमें अनुबंध अवधि को भी शामिल करने मि भी मांग की है।
जबकि वर्तमान में कृषि विभाग व बिजली बोर्ड में 3 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति ड्राफ्ट्समैन के पद पर की जाती है। लेकिन लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग में 7 वर्ष तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में 8 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने पर पदोन्नति दी जाती है, जो की तर्कसंगत नहीं है।
हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन ने मांग उठाई कि हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में ड्राफ्ट्समैन कैडर के सामान्य नियम बनाए जाएं तथा कृषि विभाग व बिजली बोर्ड की तर्ज पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन को 3 साल की समय अवधि पूर्ण होने पर पदोन्नति देना सुनिश्चित किया जाए।
मांग की है कि लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग दोनों विभागों में ड्राफ्ट्समैन के करीब 85% पद रिक्त पड़े हुए हैं। पदोन्नति पर लगी लंबी बार के कारण जल शक्ति विभाग में 170 में से करीब 150 पद पिछले कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं।
प्रदेश में मौजूद विभाग के मंडल कार्यालय में अधिकांश कार्यालय ऐसे हैं जहां ड्राफ्ट्समैन का कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिटर या फिर फील्ड स्टाफ से करवाया जा रहा है। जिससे विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर भी प्रसन्न चिन्ह लग रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन ने गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग में कार्यरत जूनियर ड्राफ्ट्समैन व ड्राफ्ट्समैन के सेवा नियम में विशेष छूट देकर ड्राफ्ट्समैन व मुख्य ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नत करने की मांग की है l
इससे जहां बरसों से विभाग में खाली चल रहे पदों की भरपाई होगी, वही विभाग में नई भर्ती करने का मार्ग भी खुलेगा तथा युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे।

इसके साथ ही प्रदेश में लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पिछले लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। जिससे विभाग का कार्य सफर हो रहा है अतः रिक्त पड़े इन पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
जबकि जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन कैडर से सहायक सहायक अभियंता पद के लिए जो 5% कोटा पूर्व से निर्धारित था उसे घटा कर एक प्रतिशत करने की विभाग ने हाल ही में जो अधिसूचना जारी की है उसे तुरंत निरस्त किया जाए।
साथ ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, हेड ड्राफ्ट्समैन (एचडी एम) सर्किल हेड ड्राफ्ट्समैन (सीएचडीएम) तथा योजना अधिकारी को पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतन ग्रेड पे 1 जनवरी 2017 से दिया जाए तथा इसी आधार पर फिक्सेशन भी की जाए।

मांग की है कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन को कनिष्ठ सहायक, ड्राफ्ट्समैन को वरिष्ठ सहायक, हेड ड्राफ्ट्समैन (एचडीएम) को अधीक्षक ग्रेड2, सर्किल हेड ड्राफ्ट्समैन (सीएचडीएम) को अधीक्षक ग्रेड वन तथा योजना अधिकारी को सहायक अभियंता के बराबर वेतन संशोधित किया जाए।
इसके साथ ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन को ड्राफ्ट्समैन का पदनाम दिया जाए। पदोन्नति होने पर ड्राफ्ट्समैन को वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन का पदनाम दिया जाए। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश में जेबीटी, सर्वेयर व कनिष्ठ अभियंता सहित बहुत से अन्य डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति के समय वही पदनाम दिया जाता है, जिसका अभ्यार्थी ने प्रशिक्षण किया होता है। जबकि ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा धारक को जूनियर ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया जाता है।
कई वर्षों तक इसी पद पर सेवा देने के उपरांत उसे पदोन्नत करके ड्राफ्ट्समैन पद पर पदोन्नत किया जाता है। जो की न्यायसंगत नहीं है। इससे इस कैडर के बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो पदोन्नत ही नहीं हो पाते हैं तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन ही सेवानिवृत हो जाते हैं।

यह भी मांग की है कि पेंशन के लिए लगाई गई 10 वर्ष की शर्त में छूट देकर विभाग में सेवा दे रहे सभी कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाया जाए। ताकि प्रदेश सरकार की सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जो सोच है वह सार्थक हो सके।
एसोसिएशन की मांग है कि 3 जनवरी 2022 से पहले के कर्मचारियों को मिल रही विशेष वेतन वृद्धि की तर्ज पर 3 जनवरी 2022 के उपरांत अनुबंध से नियमित हुए उन सभी कर्मचारियों को भी विशेष वेतन वृद्धि दी जाए, जिनका 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण हो चुका है।
जल शक्ति विभाग में ऐसे बहुत से जूनियर ड्राफ्ट्समैन हैं जिन्होंने 4 जनवरी 2022 को विभाग के आदेश अनुसार अपनी उपस्थिति की संबंधित कार्यालय को सूचना दी है। उन सभी जूनियर ड्राफ्ट्समैन को विशेष वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।