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नई दिल्ली | करंट न्यूज़: कसोल में अवैध रेव पार्टियों और नशे से जुड़े मामले में *सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है*। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

*अभी क्या है स्थिति?* 
 
  हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले की *अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026* को निर्धारित है। हाईकोर्ट ने ही पहले कुल्लू के तत्कालीन *डीसी, एसपी और एसडीएम* के तबादले करने के आदेश देने के साथ ही इनके खिलाफ *FIR दर्ज करने, SIT गठित करने और विभागीय कार्रवाई* के आदेश दिए थे।

   जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर *“अगली सुनवाई तक” रोक* लगा दी है और सभी पक्षों से जवाब मांगा है। लेकिन अभी तक कोर्ट की वेबसाइट या कॉज लिस्ट में *सुप्रीम कोर्ट की इस मामले की अगली तारीख सार्वजनिक नहीं हुई है*। माना जाता है कि आमतौर पर अंतरिम रोक के बाद 4-6 हफ्ते में अगली डेट लगती है।

*क्या है पूरा मामला?* 

हिमाचल हाईकोर्ट ने पार्वती घाटी में रेव पार्टियों और प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस फैसले को हिमाचल सरकार और प्रभावित अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद SC ने राहत देते हुए रोक लगा दी।

फिलहाल *हाईकोर्ट के आदेश प्रभावी नहीं हैं*। अब सभी पक्षों के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला सुनाएगा।

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